पुनीत शर्मा, चुवाड़ी। हिमाचल टॉप न्यूज़
चालक की लापरवाही के चलते 4 साल पहले कुचले जाने से मारे गए 11 वर्षीय अर्षित के परिजनों के साथ चुवाड़ी की जनता को भी आज न्याय मिल गया। बताते चलें कि अपने ननिहाल से लौटा अर्षित अपनी बहन के साथ 23 मई के मनहूस दिन
स्कूल जा रहा था। इस दौरान जब वो हनुमान मन्दिर में मात्था टेकने को कहकर मन्दिर की चौखट पर पहुंचा कि तेज गति से आती बस ने उसे कुचल दिया। उक्त चालक की लापरवाही के चलते अपने मां बाप का इकलौता बेटा छीन गया। इसके बाद पुलिस की देरी तथा प्रशासन पर अव्यवस्था के आरोपों के कस्बे का माहौल गरमा गया। इसकी परिणति यह हुई कि आक्रोशित लोगों ने चक्का जाम कर दिया तो वहीं गुस्साए युवकों ने एक पुलिस अधिकारी की गाड़ी पलट दी। इसके बाद लोगों के सड़क से न हटने के बाद जिला प्रशासन को मैदान में उतरना पड़ा। वहीं विधायक बिक्रम जरयाल भी मौके पर पहुंचे। डीसी चंबा तथा एसपी के घंटों मनाने के बाद लोगों ने प्रदर्शन रोका।

चुवाड़ी बस अड्डा के बाहर स्थित हनुमान मन्दिर की चौखट पर बस के कुचलने से मारे गए मासूम के मामले में आरोपी को सजा हो गई है। करीब 4 साल से लंबे अरसे के बाद
जिला एवं सत्र न्यायाधीश चम्बा राजेश तोमर की अदालत ने शराब पीकर लापरवाही से वाहन चलाते हुए बच्चे को कुचलने के आरोप में एचआरटीसी चालक भीम सिंह पुत्र दुनी चंद निवासी गांव बरोग लाहर तहसील खुंडियां जिला कांगड़ा को दोषी करार देते हुए 3 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है, वहीं दोषी चालक को 304ए के तहत 6 माह के कारावास और एक हजार, आईपीसी की धारा 304ए, 279 व 201 के तहत भी 6-6 महीने की कैद व 500-500 रुपए जुर्माना करने का फैसला सुनाया है। ये सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में मुकद्दमे की पैरवी जिला न्यायवादी विजय रेहालिया ने की।
मामले के अनुसार 23 मई, 2016 को नगर पंचायत चुवाड़ी के अध्यक्ष विकास कुमार ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी कि हनुमान चौक पर अर्शित पुत्र राकेश कुमार हनुमान मंदिर में माथा टेक रहा था। इसी दौरान बनेट से चुवाड़ी की ओर से आ रही परिवहन निगम की बस के चालक ने तेज गति व लापरवाही से वाहन चलाते हुए अर्शित को कुचल दिया। इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस दौरान चालक भीम सिंह के मुंह से शराब की बदबू आ रही थी। भीम सिंह का मैडीकल करवाया गया और मैडीकल में शराब के सेवन की पुष्टि हुई थी। इस मामले में बस कंडक्टर को भी नामजद किया गया था।
पुलिस ने विकास वर्मा की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ चुवाड़ी पुलिस थाना में मामला दर्ज किया गया था। मामले की जांच पड़ताल पूरी करने के बाद पुलिस ने चालान आगामी कार्रवाई के लिए अदालत में दायर कर दिया था। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद चालक भीम सिंह को दोषी पाते हुए आईपीसी की धारा 279, 304ए व 304ए और 201 के तहत 3 वर्ष के कठोर कारावास व 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। मामले में नामजद दूसरे आरोपी सन्नी को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया है।
बताते चलें कि साल 2016 की 23 मई की तारीख को अर्षित अपनी बहन के साथ स्कूल जा रहा था। इस दौरान लापरवाही से बस चलाते आरोपी चालक ने उसे बस के नीचे बुरी तरह कुचल दिया। मंजर इतना भयावह था कि मासूम की मौके पर ही मौत हो गई। घटनास्थल पर देरी से पहुंचने के साथ व्यवस्था को लेकर लोगों का गुस्सा फूटा तथा बाद में जिला प्रशासन से डीसी तथा एसपी के आने के बाद लोगों को मनाना पड़ा।
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